Uniform Civil Code: सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।
Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी।
UCC विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। जिसके बाद राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
आजादी के बाद देश का पहला UCC विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में हुआ था पास
अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।
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सीएम धामी ने जताया राष्ट्रपति का आभार
वहीं हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के यूसीसी बिल को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने को लेकर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेशवासियों के लिए यह अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में यूसीसी कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी।